LIC न्यू मनी बैक प्लान 821, LIC Table No 821, LIC 5 Years Plan, लाभ, उदाहरण in Hindi
LIC न्यू मनी बैक प्लान 821 एक ऐसा नॉन-लिंक सहभागिता प्लान है, जो प्लान की संपूर्ण अवधि के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में सुरक्षा के साथ-साथ, इस अवधि के दौरान जीवित रहने पर निर्दिष्ट समयावधि पर आवधिक भुगतान का आकर्षक समायोजन प्रदान करता है, यह समायोजन परिपक्वता से पहले किसी-भी समय पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
और जीवित पॉलिसीधारक को परिपक्वता के समय एकमुश्त राशि प्रदान करता है। यह प्लान इसकी ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है।
LIC न्यू मनी बैक प्लान 821 की प्रमुख विशेषताएं
- 25 साल अवधि के लिए मनी बैक प्लान
- बीमित रकम का 15% 5, 10,15 और 20 वर्ष के अंत में मनी बैक के रूप में भुगतान किया जाता है
- सरल प्रत्यावर्ती बोनस परिपक्वता या परिपक्वता से पहले मृत्यु पर देय है
- इस योजना में अधिकतम बीमित राशि उपलब्ध है
- दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर उपलब्ध है
LIC न्यू मनी बैक प्लान – 821 पात्रता शर्त
प्रवेश की आयु |
13- 45 वर्ष |
पालिसी अवधि |
25 वर्ष |
प्रीमियम भुगतान अवधि |
25 वर्ष |
प्रीमियम भुगतान मोड |
मासिक (SSS, NACH), तिमाही, छमाही, वार्षिक |
बिमा राशि |
100000 -असीमित(गुणांक 5000) |
प्रीमियम भुगतान मोड छूट |
2% वार्षिक, 1% on अर्ध वार्षिक,0% तिमाही व मासिक |
LIC न्यू मनी बैक प्लान 821 उदाहरण
विनोद का एक उदाहरण जो निम्नलिखित सूचना के साथ इस योजना को खरीद रहा है।
बीमित रकम: रु. 5,00,000
पॉलिसी अवधि: 25 वर्ष
योजना खरीद वर्ष: 2019
आयु: 30 वर्ष
वार्षिक प्रीमियम: रु. 21743/-
प्रीमियम: 20 वर्षों के लिए देय होगा।
अगर पॉलिसी धारक विनोद , पॉलिसी अवधि 25 साल बाद तक जीवित रहता है तो परिपक्वता निम्नानुसार होगी।
निम्नलिखित तालिका परिपक्वता विवरण को दर्शाती है।
पालिसी पूरी होने से पहले Mr. विनोद को प्रत्येक 5 साल में मनी बैक के रूप में रु.75,000/- मिलेंगे। यानि बीमा राशी का 15%
बीमा राशी देय वर्ष |
बीमा राशी |
5 वर्ष में | 75,000 |
10 वर्ष में | 75,000 |
15 वर्ष में | 75,000 |
20 वर्ष में | 75,000 |
Maturity Details
परिपक्वता वर्ष |
परिपक्वता आयु |
परिपक्वता राशि (लगभग) |
2044 |
55 |
8,62,500/- (Excluding money back) |
परिपक्वता पर, एलआईसी द्वारा, परिपक्वता राशि = बीमित राशि – मनी बैक राशी + निहित साधारण संशोधन बोनस + अंतिम अतिरिक्त बोनस (यदि कोई हो) दिया जायेगा।
यदि मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान होती है तो 25 साल से पहले बीमित रकम का 125% + बोनस + अंतिम संवर्द्धन बोनस नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा।
और इसे सामान्य जीवन बिमा के रूप में दर्शाया गया है। आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमा राशि के बराबर अतिरिक्त राशि भी नामांकित व्यक्ति को देय होती है, गणना आकस्मिक जीवन बिमा के रूप में दर्शायी गई है। संचित बोनस और अंतिम संवर्द्धन बोनस को दर्शाते हुए, हर साल और आयु के अनुसार मृत्यु लाभ की गणना नीचे दी गई है।
प्रत्येक वर्ष के हिसाब से मृत्यु का दावा
AGE |
RISK NORMAL |
RISK ACCD. |
PREMIUM |
LIC RETURN |
30 |
647000 |
1147000 |
30499 |
0 |
31 |
669000 |
1169000 |
29843 |
0 |
32 |
691000 |
1191000 |
29843 |
0 |
33 |
713000 |
1213000 |
29843 |
0 |
34 |
735000 |
1235000 |
29843 |
0 |
35 |
757000 |
1257000 |
29843 |
75000 |
36 |
779000 |
1279000 |
29843 |
0 |
37 |
801000 |
1301000 |
29843 |
0 |
38 |
823000 |
1323000 |
29843 |
0 |
39 |
845000 |
1345000 |
29843 |
0 |
40 |
867000 |
1367000 |
29843 |
75000 |
41 |
889000 |
1389000 |
29843 |
0 |
42 |
911000 |
1411000 |
29843 |
0 |
43 |
933000 |
1433000 |
29843 |
0 |
44 |
965000 |
1465000 |
29843 |
0 |
45 |
987000 |
1487000 |
29843 |
75000 |
46 |
1009000 |
1509000 |
29843 |
0 |
47 |
1031000 |
1531000 |
29843 |
0 |
48 |
1053000 |
1553000 |
29843 |
0 |
49 |
1085000 |
1585000 |
29843 |
0 |
50 |
1107000 |
1607000 |
0 |
75000 |
51 |
1129000 |
1629000 |
0 |
0 |
52 |
1151000 |
1651000 |
0 |
0 |
53 |
1173000 |
1673000 |
0 |
0 |
54 |
1287500 |
1787500 |
0 |
0 |
55 |
0 |
0 |
0 |
862500 |
Total |
– |
– |
597516 |
1162500 |
LIC न्यू मनी बैक प्लान 821 से मिलने वाले लाभ
मृत्यु हितलाभ:
LIC न्यू मनी बैक प्लान 821 में पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी पूरी तरह चालू हो, तो मृत्यु हितलाभ को “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” के रूप में निर्धारित किया जाएगा और निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो वह देय होगा. जहाँ, “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” को मूल बीमा राशि के 125 प्रतिशत या वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मृत्यु हितलाभ की राशि, मृत्यु तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगी।
उत्तरजीविता हितलाभ: विशिष्ट समयावधि की समाप्ति तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसी के 5वें, 10वें, 15वें और 20वें वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि का 15 प्रतिशत देय होगा।
परिपक्वता राशि: बीमित व्यक्ति के निर्धारित परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहने पर, मूल बीमा राशि के 40 प्रतिशत के साथ-साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई है, तो देय होगा।
वैकल्पिक हितलाभ:
LIC का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर : LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर का विकल्प, किसी चालू पॉलिसी में किसी-भी समय प्रीमियम भुगतान-अवधि के भीतर अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके चुना जा सकता है और यह सुरक्षा पॉलिसी की संपूर्ण अवधि तक उपलब्ध रहेगी बशर्ते पॉलिसी संपूर्ण बीमा राशि के लिए दुर्घटना तिथि तक चालू है। घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में, मूल प्लान के अंतर्गत मिलने वाले मृत्यु हितलाभ के साथ किया जाएगा। दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि के 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों की समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के भावी प्रीमियम के साथ-साथ मूल बीमा राशि जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर होती है, उसके भाग के प्रीमियम नहीं लिए जाएँगे।
हालांकि, किसी ऐसी चालू मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण पर (जिसने अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त कर लिया है) जिससे यह राइडर जुड़ा हुआ है, प्रीमियम का भुगतान करने की अवधि के बाद सुरक्षा के संबंध में लगाए गए अतिरिक्त प्रीमियम की अनुपातिक राशि को वापस लौटा दिया जाएगा।
LIC के दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर
a) | न्यूनतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि | रु. 100,000 |
b) | अधिकतम दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि | भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ लिए गए बिल्ट-इन दुर्घटना हितलाभ और विचाराधीन नए प्रस्ताव के तहत दुर्घटना हितलाभ वाली नई पॉलिसी सहित व्यक्तिगत और साथ-ही समूह योजनाओं के तहत बीमित व्यक्ति की सभी मौजूदा पॉलिसी पर विचार करके अधिकतम 50 लाभ के दुर्घटना हितलाभ बीमाधन के विषयाधीन मूल योजना के तहत बीमा राशि के बराबर राशि |
(दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि 5000/- रु. की गुणकों में होगी) 5000/-) | ||
c) | बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु | 18 वर्ष (पूर्ण) |
d) | बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश की अधिकतम आयु | कवर का विकल्प किसी भी पॉलिसी की वर्षगांठ के दौरान प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान चुना जा सकता है. |
e) | कवर समाप्त होने की अधिकतम आयु | 70 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) |
मोड और उच्च बीमा राशि छूट
मोड छूट: | |
वार्षिक मोड | तालिका प्रीमियम का 2% |
अर्द्ध-वार्षिक मोड | तालिका प्रीमियम का 1% |
तिमाही और वेतन कटौती | शून्य |
उच्च बीमा राशि पर छूट : | |
मूल बीमा राशि (B.S.A) | छूट (रु.) |
1, 00,000 से 1, 95,000 | कोई नहीं |
2, 00,000 से 4, 95,000 | मूल बीमा राशि का 2.00 % |
5, 00,000 और इससे अधिक | मूल बीमा राशि का 3.00 % |
पुनर्चलन
यदि प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि में नहीं किया गया, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन पहले अदत्त प्रीमियम की देय तिथि लेकिन परिपक्व होने की तिथि से पहले 2 लगातार वर्षों की अवधि में निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक) सहित प्रीमियम की सभी बकाया राशियों की अदायगी करके, बीमित बने रहने की सतत योग्यता का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करके किया जा सकता है। निगम के पास पॉलिसी को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने या अवरुद्ध पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित है. अवरुद्ध पॉलिसी का पुनर्चलन केवल इसके निगम द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात ही प्रभावी होगा और इसकी सूचना पॉलिसीधारक को विशेष रूप से दी जाती है। यदि राइडर का विकल्प चुना गया हो, तो इसके पुनर्चलन का विचार, मूल पॉलिसी के साथ ही किया जाएगा और यह अलग से नहीं होगा।
भुगतान मूल्य
यदि कम-से-कम तीन पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो, और इसके बाद के किसी प्रीमियम का उचित तरीके से भुगतान नहीं किया गया हो, तो यह पॉलिसी पूरी तरह से अमान्य नहीं होगी, लेकिन वह भुगतान की गई पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी। पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली बीमा राशि को ऐसी राशि तक कम कर दिया जाएगा, जिसे भुगतान बीमा राशि कहा जाता है और यह राशि [(चुकाए गए कुल भुगतान / कुल देय प्रीमियम की संख्या) x मूल बीमा राशि] के बराबर राशि से पॉलिसी के अंतर्गत पूर्व में चुकाए गए उत्तरजीविता हितलाभ को कम करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगी।
इसके बाद, इस तरह कम की गई पॉलिसी, प्रामियम के भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाएगी लेकिन भावी हितलाभों में भागीदारी के लिए पात्र नहीं रह जाएगी। हालांकि, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस कम की गई भुगतान पॉलिसी से जुड़े रहेंगे।
पूर्ण रूप से चालू पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ उपलब्ध होने के बावजूद, कम की गई भुगतान पॉलिसी की स्थिति में, कोई उत्तरजीविता हितलाभ देय नहीं होगा और भुगतान-मूल्य के साथ-साथ निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई है, पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर या बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, जो भी पहले हो, एकमुश्त ही देय होंगे।
राइडर कोई-भी पेड-अप मूल्य प्राप्त नहीं करेंगे, और पॉलिसी कालातीत स्थिति में हो, तो राइडर के हितलाभ लागू होना बंद हो जाते हैं।
अभ्यर्पण मूल्य
पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है बशर्ते कम-से-कम तीन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य, अतिरिक्त प्रीमियम को और राइडर का विकल्प चुना गया हो, तो उसके प्रीमियम को छोड़कर, भुगतान किए गए कुल प्रीमियम (सेवा कर घटाकर) में से पूर्व में भुगतान किए गए उत्तरजीविता हितलाभ को घटाने के बाद प्राप्त राशि का प्रतिशत होगा। यह प्रतिशत उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेगा जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है, और इसे नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई है, का अभ्यर्पित मूल्य भी भुगतान योग्य होगा, जो जमा बोनस पर लागू अभ्यर्पण राशि फ़ैक्टर को जमा बोनस से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगा। ये फ़ैक्टर उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है।
पॉलिसी ऋण
पॉलिसी द्वारा अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त लेने पर और उन नियमों और शर्तों के तहत जिन्हें निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाता है, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ लिया जा सकता है।
कर
ऐसे कर, जिसमें सेवा कर, यदि कोई है, शामिल है, करों का और उनकी दर का निर्धारण समय-समय पर लागू सेवा कर विनियमोंऔर सेवा कर की दरों के अनुसार होगा।
प्रचलित दरों के अनुसार कर की राशि अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हों, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम पर देय होगी. भुगतान किए गए कर की राशि का विचार योजना के तहत भुगतान योग्य हितलाभों की गणना में नहीं किया जाएगा।
कूलिंग ऑफ़ अवधि
यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियम और शर्तों” से संतुष्ट न हो, तो वह पॉलिसी बाँड प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर आपत्तियों के कारण बताते हुए हमें पॉलिसी वापस कर सकता/सकती है. इसकी प्राप्ति होने पर निगम पॉलिसी रद्द कर देगा और जमा की गई प्रीमियम में से कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर्स के लिए, यदि कोई हों), चिकित्सा परीक्षण, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, और स्टैम्प ड्यूटी शुल्क पर हुए खर्च को घटाकर शेष राशि वापस लौटा देगा।
अपवर्जन
बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) द्वारा पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि के 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करने पर, मृत्यु की तिथि तक भुगतान किए गए प्रीमियम का 80% (सभी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हों, को छोड़कर) या अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में से जो अधिक हो, भुगतान योग्य होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो. निगम इस पॉलिसी में अन्य कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा।
वैधानिक चेतावनी
“कुछ हितलाभ गारंटीशुदा हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा का व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के प्रदर्शन पर आधारित परिवर्तनशील लाभ हैं, यदि आपकी पॉलिसी गारंटीशुदा प्रतिफल प्रदान करती है तो इन्हें इस पृष्ठ पर दी गई उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से “गारंटीशुदा” अंकित किया जाएगा. यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनशील लाभ प्रदान करती है तो इस पृष्ठ पर दिए गए उदाहरणों में भविष्य के कल्पित निवेश लाभों की दो भिन्न दरें दर्शाई जाएंगी, लाभ की ये कल्पित दरें गारंटीशुदा नहीं है और वे आपको वापस मिल सकने वाले लाभ की उच्च अथवा निम्न सीमाएं नहीं हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य के निवेश के प्रदर्शन सहित विभिन्न तथ्यों पर निर्भर है ।”
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45
किसी जीवन बीमा पॉलिसी के प्रभावशील होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि बीत जाने पर बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि बीमा के प्रस्ताव में किए गए किसी कथन, या किसी चिकित्सा अधिकारी या रेफ़री या बीमित व्यक्ति के मित्र की किसी रिपोर्ट में, या पॉलिसी जारी किए जाने हेतु किसी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में दिया गया विवरण, जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी जारी की गई थी, गलत या असत्य था, जब तक कि बीमाकर्ता यह न दर्शाए कि ऐसा विवरण महत्वपूर्ण था या छिपाया गया ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य था जिसे प्रकट करना आवश्यक था और यह कि बीमाधारक द्वारा यह छलपूर्वक किया गया था और यह जानकारी देते समय बीमाधारक यह जानता था कि विवरण गलत है या यह कि, यह उस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता था जिसे प्रकट करना महत्वपूर्ण था।
बशर्ते कि यदि बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने का अधिकार हो, तो इस अनुभाग में कुछ भी उसे इससे न रोकता हो, और किसी भी पॉलिसी को केवल इस कारण संदेहास्पद नहीं माना जाएगा, कि पॉलिसी की शर्तें, बाद में इस प्रमाण के आधार पर समायोजित की गई हों, कि बीमित व्यक्ति की आयु, प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।
छूट पर निषेध (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41)
भारत में कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को जीवन अथवा जोखिम संबंधी बीमा लेने, नवीकरण करने अथवा उसे जारी रखने के लिए प्रलोभन हेतु अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग अथवा पॉलिसी में वर्णित प्रीमियम पर कोई छूट नहीं दे सकता, केवल उस छूट को छोड़कर, जो बीमाकर्ता के विवरण पत्र अथवा सूची में प्रकाशित है: बशर्ते बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वयं के जीवन पर स्वयं द्वारा ली गई जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन की प्राप्ति को इस उपधारा के अंतर्गत प्रीमियम में छूट की स्वीकृति नहीं माना जाएगा, यदि बीमाकर्ता द्वारा ऐसी स्वीकृति, उन निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती है जिसमें यह बताया गया है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त एक वास्तविक बीमा अभिकर्ता है।
इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर अर्थदंड लगाया जाएगा, जो 10 लाख रुपए तक हो सकता है।
LIC न्यू मनी बैक प्लान 821 की अतिरिक्त जानकारी
ऋण सुविधा – ऋण इस योजना के तहत उपलब्ध है, पॉलिसी की शर्तों के अधीन कम से कम 3 महीने प्रीमियम के भुगतान के बाद।
वेस्टिंग की तिथि – यह केवल तब ही लागू होता है जब पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख पर आश्रित की आयु 18 वर्ष से कम हो।
फ्री लुक अवधि-अगर पालिसी धारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो उसे प्रीमियम राशी 15 दिनों की मुफ्त लुक अवधि के साथ प्रदान किया जाएगा। पॉलिसीधारक को संतुष्ट नहीं होने के कारण बताने होंगे और भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी जमा करनी चाहिए।
आत्महत्या खंड-अगर बीमित व्यक्ति ने जोखिम के प्रारंभ होने की तारीख से 12 महीनों से पहले आत्महत्या कर ली है, तो उसे किसी भी कर और अतिरिक्त प्रीमियम यदि कोई हो,को छोड़कर भुगतान के 90% प्रीमियम के साथ वापस किया जाएगा, ।
बैक डेटिंग: – उसी वित्तीय वर्ष में अनुमोदित
LIC की अन्य मनी बैक योजनायें
LIC मनी बैक प्लान 820 | LIC न्यू बीमा बचत 816 |
LIC जीवन उमंग प्लान | LIC मनी बैक प्लान 821 |
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:
बास्पा नंद पंचोली
संपर्क सूत्र-: 9891009400
Email-basupancholi@gmail.com
कार्यालय का पता:-
25, केजी, मार्ग, जीवन प्रकाश भवन
भारत का एलआईसी, शाखा इकाई 117 तीसरा तल,
सी.पी. नई दिल्ली -110001
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